Admission

नामंकन के लिए आवश्यक निर्देश


(1) प्रतिष्ठा स्तरीय कला एवं विज्ञान संकायों में नामांकन कराने वाले छात्र/छात्राओं को इंटरमीडियट उतीर्ण का मूल दस्तावेज़ होना आवश्यक हैं |

(2) SC,A-1 के छात्र / छात्राओं को आवासीय एव जाति प्रमाण – पत्र, मूल दस्तावेज के साथ संलग्न होना आवश्यक है | अन्यथा उन्हें General का चार्ज देय होगा |

(3) SC , A-1 के छात्र / छात्राओं को Tuition Fee की राशि ली जाएगी |

(4) नामांकन की राशि में किसी तरह की छूट एवं माफ़ी की व्यवस्था नहीं है |

(5) नामांकन में लिए गये दस्तावेज कि जांच एवं नामांकन अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है |

(6) दूसरे महाविधालय के छात्र / छात्राओं मूल दस्तावेज उपस्थित करना होगा |

(7) अपने महाविधालय के छात्र / छात्राओं को मूल दस्तावेज की छायाप्रति के बिना भी नामांकन संमव है |

परिचय-पत्र (IDENTITY CARD)


महाविधालय में अपनी पहचान के लिए छात्र / छात्राओ को प्रतिदिन अपने पास परिचय पत्र रखना आवश्यक है | बिना परिचय पत्र महाविद्यालय परिसर में पाए जाने पर दण्डित किये जा सकते है परिचय पत्र से ही महाविद्यालय से लाभ लिए जा सकते है | इसलिए इसे नामांकन के समय में दो पासपोर्ट साइज़ का फोटो जमा कर परिचय पत्र प्राप्त कर लें | इसके बिना महाविद्यालय लाभ वंचित रह सकते हैं | यदि परिचय पत्र खो जाते है तो वैसी स्थति में प्राचार्य के नाम से एक आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क जमा कर दोबारा परिचय पत्र प्राप्त कर सकते है |

छात्र-निःशुल्क :-

वैसे छात्र / छात्राओ जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नही है | तथा मेघावी छात्र हैं, उन्हें महाविधालय समिति कि ओर से आर्थिक मदद दी जाती है | इसके लिए महाविधालय के कार्यालय निर्धारित शुल्क देकर नि:शुल्कता प्रपत्र प्राप्त कर लें तथा भरकर समिति के पास जमा कर दें | नि:शुल्कता का प्रमुख आधार मेधासह निर्धारित है | निर्धारित अवधी में सभी वर्ग के छात्र / छात्राओ को नि:शुल्कता प्रपत्र जमा करने के लिए सुचन-पट्ट से जानकारी दी जा सकती है |

छात्रवृति :-

राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई कोष (निधि) से विश्वविध्यालय के माध्यम से छात्रवृतियां दी जाति है |


राज्य सरकार से दी जाने वाले छात्रवृत्तियाँ निम्नलिखित है

(1) मेघा सह निर्धारित छात्रवृति (2) राष्ट्रीय मेघा छात्रवृति (3) राष्ट्रीय ऋण छात्रवृति (4) शिछक संतान छात्रवृति (5) अनुसूचित जाति / जनजाति छात्रवृति (6) निम्न आय छात्रवृति (7) विकलांग छात्रवृति

नोट :- महाविद्यालय में छात्रवृति प्राप्त करने के लिए विहित प्रपत्र पर आवेदन करना होता है | विशेष जानकारी के लिए कार्यालय से संपर्क स्थापित करें |

आरक्षण तथा सुरक्षित सीटें :- राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत आरक्षण (क) अनुसूचित जाति-16 प्रतिशत (ख) अनुसूचित जनजाति-01 प्रतिशत (ग) पिछड़ा वर्ग-12 प्रतिशत (घ) अत्यंत पिछड़ा वर्ग-18 प्रतिशत (ड़) पिछड़ा वर्ग कि महिलायें-3 प्रतिशत |

स्थानीय आरक्षण :- (क) पाल्य (बेटा-बेटी , पति–पत्नी ) – 5 प्रतिशत (ख) खेलकूद एवं संस्कृतिक योग्यता - 4 प्रतिशत (ग) महाविद्यालय दानदाता-2 प्रतिशत |

फार्म भरने के लिए आवश्यक निर्देश


(1) Back Session वाले छात्र/छात्रा यदि किसी कारणवश फार्म नही भर पाए हैं , तो उन्हें चालू सत्र में Ex- Candidate बनकर फार्म भर सकते है | उन्हें सिर्फ महाविद्यालय का Local Levey तथा Examination Fee देय होगा |

(2) Back Session वाले छात्र/छात्रा यदि बिना Registration के हैं तो चालू सत्र में पुनः नामांकन कराकर Regular Candidate के रूप में फार्म भर सकते हैं |

(3) Back Session वाले छात्र/छात्राओ को मात्र छः वर्ष तक Registration की वैधता है | छः वर्ष के बाद पुनः Registration करवाना होगा |

(4) Back Session वाले छात्र/छात्राओ को एक–दो विषयों के फार्म भरने के लिए महाविद्यालय का Local Levey तथा Examination Fee देय होगा |

(5) Promoted Candidate को कॉलेज का Local Levey तथा Examination Fee देय होगा |

(6) Part-III के Candidate को Examination Fee के साथ उसी मद में 500/- रु अधिक देय के साथ फार्म भरवाने कि व्यवस्था है |

T.C. के लिए आवश्यक निर्देश


(1) T.C. के लिए No Dues प्राचार्य के समक्ष उपस्थित करना प्रत्येक छात्र/छात्रा को आवश्यक होगा |

(2) वैसे छात्र / छात्रा Part-I या Part-II करके T.C लेना चाहते है,उन्हें Result के तिन माह के अन्दर T.C लेने पर कॉलेज का Local Levery के साथ T.C Charge देय होगा | यदि Result के तीन माह के बाद T.C लेना चाहते हैं तो उन्हें Part-II / Part-III में नामांकन का चार्ज तथा T.C Charge देय होगा |

(3) T.C के लिए No Dues करने वाले अधिकारी पूर्ण रूप से जबावदेह होंगे |

(4) अंक – पत्र के लिए किसी प्रकार की कोई राशि देय नहीं होगा |

(5) नामांकन के छः माह के बाद T.C लेने पर उस सत्र का पूरा चार्ज तथा T.C. की राशि देना अनिवार्य होगा |